Reservation ST/SC/ OBC : UGC द्वारा Reservation को लेकर जारी विवादित गाइडलाइन पर यूजीसी ने सफाई दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) ने शिक्षा के क्षेत्र में Reservation को खत्म किये जाने का विरोध सामने आने के बाद अपना स्टैंड बदल लिया है।
UGC ने कहा है कि किसी भी आरक्षित श्रेणी (SC, ST, OBC) की सीट को Unreserved Category से नहीं भरा जायेगा।
इसके पहले कहा गया था की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिपार्टमेंट में भर्तियों में अगर कोई भी योग्य उम्मीदवार Reserve Category में नहीं मिलता है तो उसकी पूर्ति Unreserved Category वाले उम्मीदवारों से की जाएगी।
बता दें कि UGC के ड्राफ्ट की गाइडलाइन में उच्च शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC के पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में बची हुई सीटों को जनरल कैटेगरी के लिए खोलने की बात कही गई थी।
यह गाइडलाइन 27 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी जिसपर 28 जनवरी तक पब्लिक ओपिनियन मांगा गया था।
शिक्षा मंत्रालय का बयान
शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती के सभी पदों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (CEI) में आरक्षण प्रदान किया जाता है।
इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी आरक्षित पद को अनारक्षित नहीं किया जायेगा।
शिक्षा मंत्रालय ने सभी CEI को 2019 अधिनियम के अनुसार रिक्तियों को सख्ती से भरने का निर्देश दिया है।
UGC Head ने क्या कहा
UGC अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार ने कहा है कि यह स्पष्ट करना है कि अतीत में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) में आरक्षित श्रेणी के पदों का कोई आरक्षण नहीं हुआ है और ऐसा कोई आरक्षण नहीं होने जा रहा है।
सभी HEI के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी बैकलॉग आरक्षित श्रेणी के पद ठोस प्रयासों से भरे जाते हैं।
जयराम रमेश ने उठाया सवाल
इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा UGC के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में टीचिंग स्टाफ की भर्ती से जुड़े ड्राफ्ट की गाइडलाइन को लेकर कहा था कि SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है।
उन्होंने UGC के प्रस्ताव को मोहन भागवत की मंशा के मुताबिक बताते हुए इसे दलित, आदिवासी और पिछड़ों के साथ अन्याय करार दिया था।