रांची: JHARKHAND UNLOCK-4 झारखंड में बड़ी छूट के साथ गुरुवार से अनलॉक-4 UNLOCK-4 लागू हो गया है। राजधानी की रौनक फिर से बढ़ जाएगी।
नए आदेश के अनुसार अब पूरे राज्य में बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही बस परिचालन की अनुमति दे दी गई है।
हालांकि बसें सिर्फ राज्य के अंदर ही चल सकेंगी। अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट तय संख्या में यात्री को ही बैठाकर चल सकेंगे।
इस संबंध में आपदा सचिव अमिताभ कौशल की ओर से बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया गया।
यह तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दूसरे राज्य में आने और जाने के लिए ई-पास अभी भी जरूरी हाेगा।
निजी वाहन से राज्य के अंदर आवागमन के लिए ई-पास E-PASS की बाध्यता खत्म। पब्लिक ट्रांसपाेर्ट पूरी क्षमता से सवारी बैठा सकेंगे, लेकिन मास्क जरूरी होगा।
साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा
शनिवार शाम आठ बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान व दूध के स्टॉल, पेट्रोल पंप,को छोड़ सभी दुकानें बंद रहेंगी। रेस्तरां से होम डिलिवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। हाईवे पर ढाबों को छूट रहेगी।
राज्य के अंदर E-PASS जरूरी नहीं
राज्य में निजी वाहन से अवागमन के लिए ई-पास E-PASS जरूरी नहीं है। लेकिन, दूसरे राज्य से झारखंड आने या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास E-PASS जरूरी होगा।
केंद्र द्वारा परीक्षाएं होंगी आयोजित
नए आदेश के अनुसार केंद्र द्वारा आयोजित परीक्षाएं आयोजित हो सकेंगी पर राज्य सरकार की परीक्षाएं फिलहार स्थगित रहेगी। सामाजिक दूरी का पालन करने पर ही हाट-बाजार लगेंगे।
इन पर अभी भी पाबंदी
- सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री दी जाएगी।
- 50 से अधिक लाेगाें के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
- बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुलेंगे लेकिन 50 लाेगाें की उपस्थिति ही रहेगी।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा।
- मेला-प्रदर्शनी और जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
- शादी-विवाह में अब 11 लोगों की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा।