रांची: Unlock Jharkhand सरकार ने स्कूलों में कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति दे दी है। अब तक कक्षा नौ से 12 वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं हो रही थी।
इससे पूर्व राज्य सरकार ने एक मार्च से कक्षा आठवीं की ऑफलाइन कक्षायें संचालित करने की अनुमति दी थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण अप्रैल दूसरे हफ्ते में स्कूलों को बंद कर दिया गया।
करीब डेढ़ साल बाद कक्षा छह और सात की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू होंगी। ये कक्षायें 17 मार्च 2020 से बंद हैं। सरकार ने कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दे दी है।
रात 11 बजे तक खुले रहेंगे बार व रेस्टोरेंट
राज्य सरकार ने बार और रेस्टूरेंट को भी रात 11 बजे तक खुला रखने की अनुमति दी है।
अभी राज्य में रात 8 बजे तक बाजार खाेलने की अनुमति दी गई है। स्कूलों में कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन पढ़ाई की अनुमति दे दी गई है। कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति भी दे दी गई है।
आज होगा आदेश जारी, तैयारी के लिए पांच दिन का समय
धार्मिक स्थलों खोलने की छूट आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आज आदेश जारी होने के साथ लागू हो जाएगी। जबकि कक्षा छह से पढ़ाई सोमवार 20 सितंबर से शुरू होगी।
सरकार ने छठी से आठवीं तक की कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया है। इसकी तैयारी के लिए पांच दिन का समय भी दिया है। लेकिन स्कूल कैसे खुलेंगे।
वहां बच्चों के बैठने की क्या व्यवस्था होगी। बच्चे रोज स्कूल जाएंगे या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इस पर अभी कुछ भी खुलासा नहीं किया है।
विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें नई व्यवस्था के बारे में पूरी सूचनाएं होंगी।
वीकेंड बंदी पर कोई नया निर्देश नहीं
सरकार ने रविवार बंदी को लेकर कोई नया निर्देश नहीं दिया है. पूर्व की तरह राशन, होटल व रेस्टूरेंट को ही अनुमति होगी।
कपड़ा व अन्य प्रतिष्ठान को रविवार के दिन खोलने की अनुमति नहीं दी गयी है। होटल, बार व रेस्टूरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे, जबकि अन्य प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे।
बाबा धाम मंदिर आदि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे
जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे बाबा धाम मंदिर आदि में ई-पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति एक घंटे में प्रवेश कर सकेंगे।
धार्मिक स्थल पर स्थान की 50 प्रतिशत क्षमता में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रद्धालुओं को एकत्रित होने की मंजूरी दी गई, लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी।
दूसरी ओर सरकार ने दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी।
पूजा के आयोजकों के लिए एक समय में क्षमता का 50 या 25 से अधिक व्यक्ति ( जो कम हो) के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला नहीं लगेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई पांच फीट होगी।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कोविड 19 के मद्देनजर प्रतिबंध और छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये फैसले लिए गये।
बैठक में विभागीय मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी मौजूद रहे।