नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को UP के पूर्व BJP MLA कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को अंतरिम जमानत दे दी।
सेंगर को 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की (Minor Girl) से बलात्कार (Rape) के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने यह कहते हुए जमानत दे दी कि सेंगर की बेटी की शादी के कार्यक्रम कुछ दिनों में पूरा हो जाएंगे।
सेंगर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत से कहा कि शादी की तारीखें पुजारी द्वारा तय की गई हैं।
हाईकोर्ट ने CBI को दिया निर्देश
हाईकोर्ट (High Court) ने 22 दिसंबर, 2022 को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों को सत्यापित करने और रिकॉर्ड पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
सेंगर ने 19 दिसंबर को अपनी बेटी की शादी (Marriage) में शामिल होने के लिए अदालत से दो महीने की अंतरिम जमानत मांगी थी। शादी 8 फरवरी, 2023 को होनी है और समारोह 18 जनवरी से शुरू होंगे।
20 दिसंबर, 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी
बलात्कार के मामले में ट्रायल कोर्ट (Trial court) के आदेश के खिलाफ सेंगर की याचिका उच्च न्यायालय (High Court) में लंबित है, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 16 दिसंबर, 2019 के फैसले को रद्द करने जैसी राहत मांगी, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, और 20 दिसंबर, 2019 के आदेश में उन्हें बाकी जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को IPC की धारा 376 (2) सहित विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था और उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पांच मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का दिया निर्देश
5 अगस्त, 2019 को सुनवाई शुरू हुई, जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पांच मामलों को उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर (Delhi Transfer) करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने और इसे 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया था।