रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को सरायकेला (Seraikela) में तबरेज अंसारी नामक व्यक्ति की भीड़ द्वारा मौत के बाद रांची में 5 जुलाई 2019 को राजेंद्र चौक (Rajendra Chowk) के पास हंगामा और एकरा मस्जिद (Akra Mosque) के पास चाकूबाजी की घटना मामले में पंकज यादव की जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई।
इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट ने DGP से जवाब मांगा
मामले में कोर्ट ने राज्य के DGP से जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) मांगी है। खंडपीठ ने DGP से पूछा है कि रांची में उस दिन अशांति फैलाने की घटना पर क्या कार्रवाई हुई।
कितनी FIR दर्ज हुईं और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट ने DGP से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई कोर्ट ने 10 अप्रैल निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।
तबरेज की हत्या के आरोपितों को फांसी देने की मांग
उल्लेखनीय है कि जून 2019 को सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी के मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) की घटना हुई थी।
इसे लेकर रांची में पांच जुलाई 2019 को मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा करने के बाद हज़ारों की संख्या में रांची के उर्स मैदान में सरायकेला में तबरेज अंसारी की हत्या को लेकर आक्रोश सभा किया था।
सभा में तबरेज की हत्या के आरोपितों को फांसी देने की मांग की गई थी। सभा के बाद लौट रहे लोगों ने शहर में जमकर उत्पात मचाया था।