उत्तर प्रदेश: राज्य में आवारा जानवर (Stray Animal) अत्यधिक घूमते रहते हैं। ऐसे में वह लोगों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने के बाद लोग ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं।
जहां से उनका इलाज कराना नामुमकिन हो जाता है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश (UP) के योगी सरकार (Yogi Government) में आवारा जानवर जैसे नील गाय और सांड की चपेट में आने से घायल होने की दशा में मुआवजा (Compensation) देने का ऐलान किया है।
60% अपंग होने पर 2.50 लाख
साथ ही मुख्यमंत्री (CM) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के हमले को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाए।
निर्देश के मुताबिक 60% से अधिक अपंग होने पर आपको 2.50 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। जबकि 40 से 60% तक अपंग होने पर आपको 74000 का मुआवजा मिलेगा।
इसी के साथ 1 हफ्ते से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती (Admitted to Hospital) होने पर आपको 16000 का मुआवजा मिलेगा।
राज्य सरकार ने मुआबजा का किया ऐलान
सरकार ने छूटता जानवर खासकर नील गाय और सांड (Bull) के हमला को राज्य आपदा की घटनाओं की सूची में आज शामिल कर लिया।
गौरतलब है कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं में नील गाय और सांड के हमले या टक्कर की घटनाएं होने पर भी मुआवजा (Compensation) देने का ऐलान किया है।
इससे पहले योगी सरकार में नील गाय और सांड के हमले या टक्कर से होने वाली मौतों पर चार लाख के मध्य तक का ऐलान किया था।
हालांकि अब तक मुआवजे के लिए क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा इस पर बातचीत नहीं की गई है।
लेकिन यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि ऐसी आपदा के बाद आपको परिस्थिति के हिसाब से राशि पहुंचाई जाएगी