Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को उस वायरल घटना में शामिल बच्चों को काउंसलिंग सुविधाएं प्रदान करने में उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता पर कड़ा रुख अपनाया, जिसमें एक स्कूल शिक्षक को छात्रों को एक विशेष समुदाय के सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देते हुए देखा गया था।
शीर्ष अदालत के निर्देशों के पूर्ण उल्लंघन को रेखांकित करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले एक नया अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
TISS द्वारा की गई सिफारिशों को सही मायने में लागू करना चाहिए
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के अधिकारियों को पिछले साल अगस्त में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई घटना के संबंध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा की गई सिफारिशों को सही मायने में लागू करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले की आगे की सुनवाई एक मार्च को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि यदि वायरल वीडियो सच पाया जाता है तो यह घटना “राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देगी”।
छात्रों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने की मांग
इसमें टिप्पणी की गई थी, “अगर किसी छात्र को केवल इस आधार पर दंडित करने की मांग की जाती है कि वह एक विशेष समुदाय से है, तो कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती।”
वायरल वीडियो में, साथी छात्रों को एक निजी स्कूल के शिक्षक के आदेश पर सात वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारते देखा गया, जिसने शिक्षक की आस्था का अपमानजनक तरीके से उल्लेख किया था। Supreme Court में दायर याचिका में घटना की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने और स्कूलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के छात्रों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने की मांग की गई है।