निलंबित IAS पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर ED कोर्ट में बहस के बाद फैसला सुरक्षित

पूजा सिंघल (Pooja Singhal) फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है

News Desk

रांची: मनी लान्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) की आरोपित निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल (Pooja Singhal) ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा (Prabhat Kumar Sharma) की अदालत में शनिवार को सशरीर हाजिर हुईं।

इस दौरान खूंटी जिले से जुड़े MGNREGA घोटाला केस में पूजा सिंघल की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन (Discharge Petition) पर दोनों ओर से बहस हुई।

ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार ने बहस की

पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी (Vishwajeet Mukherjee) और विक्रांत सिन्हा ने पक्ष रखा।

ED की ओर से अधिवक्ता आतिश कुमार (Atish Kumar) ने बहस की। अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी ने बताया कि बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं

उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल पर खूंटी MGNREGA घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर घोटाले के जरिये कमाए हुए पैसों को अलग-अलग जगह निवेश करने का आरोप हैं।

पूजा सिंघल (Pooja Singhal) फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है।