नई दिल्ली: भगोड़े विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। उसकी संपत्ति (Property) जब्त को लेकर मुंबई की अदालत (Mumbai Court) ने फैसला सुनाया था।
Mallya ने उसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उसे कोई राहत नहीं मिली है। यानी कि उसकी संपत्ति जब्त का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है।
माल्या को एक साथ दो बड़े झटके
असल में सुप्रीम कोर्ट ने Vijay Mallya की उस याचिका (Petition)को (Rejected) कर दिया है जिसमें मुंबई की एक अदालत के Mallya को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (Economic Offender) घोषित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।
यानी कि माल्या को एक साथ दो बड़े झटके लगे हैं। एक तरफ वो आर्थिक अपराधी (Criminal) ही रहने वाला है और उसकी संपत्ति भी जब्त होने जा रही है।
बड़ी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने दावा किया है कि उन्हें अपने क्लाइंट (Client) से कोई जानकारी नहीं मिली है। वे खुद अंधेरे में हैं।
ऐसे में इस मामले में Mallya को झटका मिलना तो तय था। क्योंकि उनके लिए लड़ रहे वकील खुद कई मुद्दों पर क्लियर नहीं थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब Mallya के वकील ही अंधेरे में रहे हों और कोर्ट ने भगोड़े को झटका दिया हो।
ईसी अग्रवाल ने Mallya का केस लड़ने से किया मना
पिछले साल नवंबर (November) में Vijay Mallya का एक केस लड़ने से ही वकील ने मना कर दिया था। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। असल में भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के साथ Vijay Malya के कुछ मौद्रिक विवाद (Monetary Dispute) चल रहे हैं।
उसी मामले में एडवोकेट ईसी अग्रवाल (Advocate EC Aggarwal) उसके वकील की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हाल ही में हुई सुनवाई में ईसी अग्रवाल ने Mallya का केस लड़ने से ही मना कर दिया है।
उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच को कहा था कि जितनी मुझे जानकारी है Vijay Mallya अभी ब्रिटेन (Britain) में हैं। लेकिन वे मुझसे कोई बात नहीं कर रहे हैं।
मेरे पास सिर्फ उनका इमेल एड्रेस (E-mail Address) मौजूद है। अब क्योंकि हम उन्हें ट्रेस (Trace) नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें रीप्रेसेंट (Repressant) करने से मुझे छुट्टी मिल जानी चाहिए