हजारीबाग: केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Annapurna Devi) को हजारीबाग कोर्ट ने शुक्रवार को आचार संहिता उल्लंघन मामले (Code Violation Cases) में दोषी पाया है। कोर्ट ने उन पर ₹200 का फाइन लगाया है।
कोर्ट की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि फाइन नहीं दिया जाता है तो 1 दिन साधारण कारावास (Simple Imprisonment) की सजा दी जाएगी। उधर अन्नपूर्णा देवी के वकील नवनिश सिन्हा ने कहा कि फैसले को हायर कोर्ट में चुनौती देंगे।
13 मार्च 2019 का मामला
गौरतलब है कि 13 मार्च 2019 को अन्नपूर्णा देवी (Annapurna Devi) पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाकर वोटिंग करने गई थीं। इसे लेकर झारखंड विकास मोर्चा के नेता महेश राम (Mahesh Ram) ने 130 E के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए थे।