नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड (Identity Card and Aadhar Card) को आपस में लिंक किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुरजेवाला को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
पहचान पत्र और आधार कार्ड को लिंक करने संबंधी कानून को असंवैधानिक बताया सुरजेवाला
कोर्ट ने ने सुरजेवाला को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइ कोर्ट (Delhi High Court) में इसी तरह की याचिका लंबित है।
इसलिए हाइ कोर्ट (High court) में याचिका दायर करें। याचिका में सुरजेवाला ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड (Identity Card and Aadhar Card) को लिंक करने संबंधी कानून को असंवैधानिक बताया था। याचिका में कहा गया था कि ऐसा करना निजता के अधिकार के साथ-साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन है।