जाली नोट चलाने के मामले में चाईबासा के पूर्व विधायक की पत्नी गईं जेल

Central Desk

रांची : नकली नोट (Counterfeit Notes) चलाने के मामले में चाईबासा की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए चाईबासा के BJP के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम की दूसरी पत्नी मलाया हेम्ब्रम को बुधवार को जेल भेज दिया गया।

अदालत ने मलाया हेम्ब्रम को इस मामले में चार साल की सजा सुनायी थी। साथ ही पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Chaibasa की अदालत ने सुनाई थी चार साल की सजा

यह सजा चाईबासा के द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सूर्यभूषण ओझा की अदालत ने सुनाई थी। मलाया हेम्ब्रम के खिलाफ 11 सितंबर 2020 को मतकमहातु गांव निवासी जयंती हेम्ब्रम ने Muffasil Police Station में दो हजार का नकली Note चलाने का मामला दर्ज कराया था।

प्राथमिकी में कहा गया था कि मलाया हेम्ब्रम ने जयन्ती की दुकान से 1600 रुपये का सामान खरीदा और उसे दो हजार का नोट दिया।

जयंती जब इस नोट को Bank के ATM में जमा कराने गई तो ATM ने नोट को स्वीकार नहीं किया।

2000 का नकली नोट दिल्ली से 500 में लाकर चाईबासा में चलाती थी मलाया

Police में की गई शिकायत के अनुसार, जयंती ने वापस जाकर वह नोट गांव के लोगों को दिखाया तो पता चला कि यह नोट जाली (Note Counterfeit) है।

बाद में जब जयंती ने नकली नोट देने को लेकर मलाया से शिकायत की तो मलाया ने चाकू से उसपर हमला कर दिया।

Complaint में बताया गया कि घटना के दौरान वहां से गुजर रहे Police के गश्ती दल ने मौके पर ही जाली नोट के साथ मलाया को गिरफ्तार कर लिया। Police की जांच में मलाया ने बताया था कि वह दो हजार का नकली नोट दिल्ली से 500 रुपये में लाकर यहां चलाती है।

इस मामले को लेकर अदालत में सुनवाई हुई और अदालत ने मलाया हेम्ब्रम को दोषी ठहराते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।