Case of Triple Talaq: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने एक शख्स पर पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक देने का मामला (Triple Talaq Case) दर्ज किया है।
आरोप है कि उस शख्स ने पत्नी को मामूली बात पर तलाक (Divorce) दे दिया था जबकि तीन तलाक पर 2019 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था।
मुंब्रा इलाके में रहने वाले आरोपी शख्स ने अपनी पत्नी के पिता को फोन किया और कहा कि वह तीन तलाक के जरिए अपनी शादी को तोड़ रहा है, क्योंकि वह अकेले Walk पर जाती है।
इस अपराध के लिए तीन साल कैद की सजा है प्रावधान
पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।
बता दें सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक बताया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। Supreme Court के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाते हुए एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाया दिया था। इस अपराध के लिए तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है।