पत्नी की हत्यारे पति को सुनाई गई 10 साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read

गिरिडीह: पत्नी की हत्या (Murder) के आरोपी पति समरुद्दीन अंसारी को सेकंट ADJ आनंद प्रकाश की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनायी।

मिली जानकारी के अनुसार दोषी समरुद्दीन अंसारी के खिलाफ उसके साला मुस्ताक अंसारी ने बगोदर थाना (Bagodar Police Station) में आवेदन देकर बहन रजिया प्रवीण की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था।

महिला से 5 लाख की मांग कर रहा था आरोपी पति

मामले में दिए आवेदन में मुस्ताक अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा था की उसकी बहन रजिया से 5 लाख की मांग की जा रहा थी।

और पैसे नहीं देने पर उसके बहनोई ने उसकी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी।

बताते चलें दहेज हत्या का यह मामला साल 2021 में हुआ था।

- Advertisement -
sikkim-ad
Share This Article