नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के मामले में BJP के लोक सभा सांसद (Lok Sabha MP) निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने आज सदन की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होकर राहुल गांधी पर आदतन विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) करने का आरोप लगाते हुए उनकी लोक सभा सदस्यता रद्द करने की मांग की वहीं कांग्रेस, TMC और DMK सांसदों ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का कोई मामला ही नहीं बनता है।
राहुल गांधी पर सदन में लगभग 75 बार Adani का नाम लेने का आरोप
राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने वाले BJP MP निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को सदन की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होकर 1976 में तत्कालीन राज्य सभा सांसद (Rajya Sabha MP) सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyam Swami) के राज्य सभा से निष्कासन का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने तीन प्रकार के विशेषाधिकार का हनन किया है और सदन में भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक आरोप लगाए हैं, इसलिए उनकी लोक सभा सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए।
सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने यह भी कहा कि बिना पूर्व सूचना दिए और लोक सभा अध्यक्ष से पूवार्नुमति लिए बिना राहुल गांधी ने लोक सभा सांसद और सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद और गलत आरोप लगाए।
दुबे ने राहुल गांधी पर सदन में लगभग 75 बार Adani का नाम लेने का आरोप लगाते हुए तर्क दिया कि Adani के सौदें को लेकर भी राहुल ने गलत बयानी की है और साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नाम लेकर भी संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है।
के. सुरेश और कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा
सूत्रों के मुताबिक, विशेषाधिकार समिति की बैठक में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस (TMC) और DMK सांसद ने भी राहुल गांधी का बचाव करते हुए तर्क दिया कि इस मामले में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का कोई मामला ही नहीं बनता है।
सूत्रों के मुताबिक, विशेषाधिकार समिति के सदस्य कांग्रेस सांसद के. सुरेश और TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि राहुल के भाषण के कई अंश को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है और ऐसे में अब उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का कोई मामला नहीं बनता है।
बताया जा रहा है कि समिति के एक अन्य सदस्य DMK सांसद TR बालू आज बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे लेकिन उन्होंने भी समिति को पत्र लिखकर राहुल का बचाव करते हुए कहा कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है।
BJP सांसद दुबे ने कहा
समिति में शामिल विपक्षी सांसदों के तर्कों का जवाब देते हुए BJP सांसद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के भाषण के अंश को सदन की कार्यवाही से निकाले जाने के बावजूद वह अभी भी उनके और कांग्रेस के आधिकारिक Youtube Channel पर उपलब्ध है।
उन्होंने इसे लोक सभा अध्यक्ष के अधिकार को राहुल गांधी द्वारा चुनौती देने की संज्ञा दी।
आपको बता दें कि, BJP सांसद सुनील सिंह लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस से के. सुरेश, DMK से TR बालू और TMC से कल्याण बनर्जी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के सांसद इस समिति के सदस्य हैं।
दिलीप घोष, राजू बिष्ट और राजीव प्रताप रूडी के साथ- साथ कई अन्य भाजपा सांसद भी इस समिति में शामिल हैं।
समिति राहुल गांधी को अपने सामने पेश होकर अपने बचाव में तर्क रखने के लिए बुला सकती है
आपको याद दिला दें कि, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी को विपक्ष की तरफ से बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे।
भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बताते हुए BJP सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषधिकार हनन का नोटिस दिया था।
जिस नोटिस पर निर्धारित संसदीय परंपरा और नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लोक सभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा था।
राहुल गांधी द्वारा जवाब भेजे जाने के बाद समिति ने शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को आज समिति के सामने पेश होकर अपनी बात रखने का निर्देश दिया था।
दुबे की गवाही के बाद यह माना जा रहा है कि समिति राहुल गांधी को अपने सामने पेश होकर अपने बचाव में तर्क रखने के लिए बुला सकती है।