रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने बुधवार को संविदा के आधार पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की अनुमन्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अब संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव वैसी महिला कर्मी पर लागू होगा जो पिछले 12 महीनों में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिनों का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।
महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं
यह अवकाश दो जीवित संतान के उपरांत हुए प्रसव पर अनुज्ञेय (Permissible) नहीं होगा। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों (Female Personnel) को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। मामला जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की है।