रांची : हेमंत सरकार ने राज्य में Contract पर काम करने वाली महिला कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान Maternity Leave सुविधा देने की घोषणा की है। वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है।
25 जुलाई 2023 Cabinet के फैसले के बाद वित्त विभाग ने संबंध में संकल्प जारी किया है। अन्य विभागों की ओर से भी इसी तरह का संकल्प जारी किया जा रहा है।
मनरेगा आयुक्त ने सभी DC और DDC को लिखा पत्र
इसी आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने झारखंड के सभी मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत महिला क्षेत्रीय कर्मियों को Maternity Leave की सुविधा दे दी है। इस संबंध में मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी (Commissioner Rajeshwari B) ने सभी डीसी और DDC को पत्र लिखा है और नियमानुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत महिला क्षेत्रीय कर्मियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया है।
इन्हें मिलेगा Maternity Leave
जो महिला कर्मी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक संविदा पर कार्य कर चुकी हों, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुमान्य होगा।
यह अवकाश 2 जीवित संतान के उपरांत हुए परिवार पर लागू नहीं होगा।
Maternity Leave के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिली अंतिम संविदा राशि के बराबर होगी।