नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की कार्यकारी समिति की चुनाव (WFI Executive Committee Election) कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एस.वी. भाटी (Aniruddha Bose and S.V. Bhati) की पीठ ने आंध्र प्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय खेल मंत्रालय, भारतीय कुश्ती महासंघ, असम कुश्ती संघ और असम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रिचुअल शर्मा को नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय ने 25 जून को असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। याचिका में WFI को असम कुश्ती संघ को WFI का संबद्ध सदस्य मानने का निर्देश देने की मांग की गई है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया
उत्तर-पूर्वी राज्य संघ ने तर्क दिया कि नवंबर 2014 में तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की अध्यक्षता में WFI की कार्यकारी समिति द्वारा असम कुश्ती संघ को एक सदस्य के रूप में संबद्ध करने की सिफारिश पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।
हाई कोर्ट को बताया गया कि इसके परिणामस्वरूप, असम राज्य के पहलवान WFI द्वारा आयोजित किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने से वंचित हो जाएंगे और राज्य WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों से भी वंचित हो जाएगा।
उच्च न्यायालय (High Court) ने इस मामले में आदेश दिया था, “याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने पर… अगली तारीख तय होने तक, उत्तरदाताओं को WFI की कार्यकारी समिति के चुनाव के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जाता है।”