UP Cabinet : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
इनमें सबसे अहम निर्णय रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग की लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (Murtaza Higher Secondary School) के भवन व भूमि को वापस लेने से संबंधित रहा।
सपा सरकार ने 2007 में…
योगी सरकार (Yogi Government) ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई। इन निर्णय के तहत जौहर ट्रस्ट द्वारा 30 वर्षों के लिए सरकार से लीज पर मिली जमीन की शर्तों का पालन नहीं किया गया।
ऐसे में योगी सरकार ने ट्रस्ट से जमीन वापस लेने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि सपा सरकार ने 2007 में शर्तों की अनदेखी करके इस जमीन को जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपए सालाना किराए पर दिया था।
चार सदस्यीय जांच समिति
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को यह जमीन 30 वर्ष के लिए मात्र 100 रुपए वार्षिक की दर से पट्टे पर दिया गया था।
अब इस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। जौहर ट्रस्ट को दी गई भूमि से संबंधित पट्टा विलेख की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी रामपुर ने 4 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी।
इस समिति ने जांच के बाद शासन को जो आख्या भेजी थी, उस पर विचार करने के बाद भूमि और भवन को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 41181 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली इस भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार (Secondary Education Department) में निहित किया गया है।
जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस लेना उचित नहीं
जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) की जमीन वापस लिए जाने संबंधी कैबिनेट के फैसले पर अखिलेश ने कहा यह परंपरा उचित नहीं है। ध्यान रखें कि इसी तरह के निर्णय आगे आने वाली सरकार भी ले सकती है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर स्कूल-कॉलेज और अस्पतालों के लिए मुफ्त जमीन (Free Land) उपलब्ध कराई जाएगी।
100 रुपए वार्षिक रेंट पर दे दी थी जमीन
2007 में सपा के शासनकाल में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्थापित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर के कार्यालय को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दे दिया था।
इसके लिए 100 रुपए वार्षिक प्रीमियम की दर से पट्टे पर दिए जाने के लिए प्रस्ताव के स्थान पर गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के प्राविधानानुसार मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर (Maulana Mohammad Ali Jauhar Trust Rampur) को 30 वर्ष की अवधि के लिए 100 रुपए वार्षिक रेंट की दर से पट्टे पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।