Young man Accused of Molestation got one year Sentence: युवती को छेड़छाड़ करने के आरोपित संजय मुंडा (Sanjay Munda) को दोषी पाकर एक वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। यह फैसला प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को दी है।
कोर्ट ने आरोपित को अलग से 11500 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अलग से 52 दिन की सजा काटनी होगी। आरोपित के खिलाफ पीड़ित युवती ने प्राथमिक दर्ज कराई थी।
विरोध करने पर किया मारपीट
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती 23 फरवरी 2022 को पहाड़ी क्षेत्र की तरफ खेत पर गई थी। पीछा करते हुए आरोपित भी वहां पहुंचा और उसके साथ छेड़खानी (Flirting) करना शुरू कर दिया।
विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी किया। युवती के जरिये शोरगुल करने पर ग्रामीण पहुंच गए। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे। पीड़ित युवती के बयान के आधार पर कोर्ट में आरोपी संजय मुंडा को भादवि की धारा 341, 354 और 323 में दोषी पाकर सजा सुनाई।