चाईबासा: सोनुवा थाना (Sonuva police station) के बेगुना गांव निवासी दीपक प्रमाणिक को अपने पत्नी और बच्चे को भरण-पोषण नहीं देने के मामले में कुटुंब न्यायालय (Family Court) ने न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में लेकर जेल भेज दिया।
इसके ऊपर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने तथा पत्नी और बच्चे का भरण पोषण की राशि एक लाख 62 हजार रूपए नहीं देने का आरोप है।
2020 में पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत
युवक की पत्नी ने न्यायालय में इसकी शिकायत 2020 में की थी। मामले का सुनवाई करते हुए अदालत ने दीपक प्रमाणिक को पति और बच्चे का भरण पोषण देने का निर्देश दिया था।
लेकिन दीपक कुमार प्रमाणिक न्यायालय के आदेश को उल्लंघन करते हुए राशि नहीं दे रहा था।