झारखंड

बोकारो में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

इस मामले में कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित अविनाश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी

बोकारो: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पॉक्सो स्पेशल राजीव रंजन की कोर्ट में गुरुवार को दुष्कर्म (Rape) मामले की सुनवाई हुई।

इस मामले में कोर्ट (Court) ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपित अविनाश सिंह को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। सरकार की ओर से कोर्ट में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषी युवक बेगूसराय (Begusarai) जिले का है। पीड़िता के पिता ने हरला थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

पीड़िता को बेहोशी की हालत में बरामद किया

पीड़िता को नौ अप्रैल 2019 को हरला थाना क्षेत्र से आरोपित ने अगवा किया था। उसे अगवा कर ओडिशा ले गया था।

पीड़िता की वकील प्रीति की दलील के आधार पर मामले को पॉक्सो एक्ट में परिवर्तित किया गया। पुलिस ने 18 दिन बाद पीड़िता को ओडिशा के राजगांगपुर जिले से बरामद किया था।

पुलिस ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में बरामद किया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपित को भी पकड़ लिया था। इसके बाद उस पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

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