पश्चिमी सिंहभूम: प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म (Rape) करने के दोषी सोनुआ टेकासाई निवासी बागुन जोंकों उर्फ कंपनी जोंकों को शुक्रवार को POCSO एक्ट (POCSO Act) के तहत 25 साल की सजा सुनाई गई है।
साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पीड़िता के पिता के बयान पर 17 नवंबर, 2021 को कराईकेला थाना (Karaikela Police Station) में इस संबंध में POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया था।
चाकूबाजी के दोषी को मिली 10 साल की सजा
न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की कोर्ट ने शुक्रवार को मामूली विवाद में जान मारने की नीयत से चाकूबाजी करने के दोषी चक्रधरपुर (Chakradharpur) निवासी शाहरुख उर्फ सुमन को 10 साल सक्षम कारवास और 10 हजार रुपये का जुर्माना एवं बख्तियार अली को एक साल और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 13 नवंबर, 2020 की है।