झारखंड

ACB कोर्ट ने खारिज की मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन

दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया

रांची: एसीबी कोर्ट (ACB Court) के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में शुक्रवार को बीज घोटाला मामले में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता (Satyanand Bhokta) की डिस्चार्ज पिटीशन ख़ारिज कर दी है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान मामले में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था।

क्या है मामला

बीज घोटाला मामला वर्ष 2009 का है। इस संबंध में शिकायत वाद के आधार पर निगरानी थाना (अब एसीबी) में कांड संख्या-11/09 दर्ज की गयी थी।

इस मामले में 19.20 करोड़ का घोटाला (Scam) हुआ था। बीज खरीद के साथ कुंआ निर्माण, सिंचाई के लिए पंप खरीदने का भी प्रस्ताव था।

इसमें पूर्व कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज (Nistar Minz) सहित कई अन्य को आरोपित बनाया गया था।

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