झारखंड

देवघर DC और CO को 8 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश, नहीं तो होगी वारंट जारी

बाद में याचिकाकर्ता की तरफ से सप्लीमेंट्री फाइल की गई

देवघर: जिले के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत एक जमीन के मामले में हाई कोर्ट (High Court) ने देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री और मोहनपुर के CO विवेक किशोर को आज शाम 8 बजे तक हाई कोर्ट में हाजिर होने का दिया आदेश, नहीं तो होगी गिरफ्तारी वारंट जारी।

क्या है मामला

यह मामला बैद्यनाथपुर मौजा के मोहनपुर सर्किल स्थित 3180 स्क्वायर फीट जमीन के पोजेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है।

याचिकाकर्ता सुनील कुमार शर्मा (Sunil Kumar Sharma) ने इस मामले को लेकर साल 2021 में रीट पिटीशन दायर किया था।

इसमें रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रधान सचिव, रजिस्ट्रेशन विभाग के इंस्पेक्टर जनरल, देवघर से रजिस्ट्रार सह जिलाधिकारी, देवघर के जिला सब रजिस्ट्रार और सीओ को पार्टी बनाया गया था।

सरकार की तरफ से अधिवक्ता दीपक कुमार दूबे (Deepak Kumar Dubey) ने बताया कि मामला लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। उनका दावा है कि याचिकर्ता के रिट पिटिशन में लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट का जिक्र नहीं था। बाद में याचिकाकर्ता की तरफ से सप्लीमेंट्री फाइल की गई।

उसी दौरान राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफीडेविट फाइल (Affidavit file) कर याचिकाकर्ता को लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन देने को कहा गया था।

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