नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी,(Delhi University) यूजीसी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल दाखिले को लेकर पैदा होने वाले विवाद की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है।
कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी (Vipin Sanghi) की अध्यक्षता वाली बेंच ने 6 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट कोनिका पोद्दार (Konika poddar) ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है।
सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी की बात कही गई
याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में दाखिला बारहवीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है।
याचिका में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल वाल्सन थंपू (Walson Thumpu) के उस आलेख को आधार बनाया गया है, जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी की बात कही गई है।