नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने शनिवार को शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया, जिस पर पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-नई दिल्ली (New York-New Delhi) की उड़ान में नशे की हालत में एक बुजुर्ग महिला सह-यात्री पर पेशाब करने का आरोप है।
यह आदेश जांच अधिकारी (IO) द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद आया कि मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पुलिस ने मिश्रा की तीन दिन की रिमांड के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, अदालत ने आरोपी (Accused) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम ²ष्टया से ऐसा लगता है कि आरोपी जानबूझकर जांच में शामिल होने से बच रहा था।
अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा कि अन्य गवाहों से पूछताछ करने के लिए अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और उसे पुलिस हिरासत में लिए बिना धारा 164 CrPC के तहत बयान दर्ज किए जा सकते हैं।
मिश्रा पर धारा 510, 509, 294, 354 के तहत मामला दर्ज किया गया
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को एयर इंडिया की उड़ान संख्या 201 के पायलटों और चालक दल के सदस्यों को जांच में शामिल होने और उनके बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था।
मिश्रा पर धारा 510 (शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार), 509 (एक महिला की मयार्दा का अपमान करना), 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या उसके पास कोई अश्लील गीत, गाथागीत या शब्द गाता है, सुनाता है या उच्चारण करता है), 354 (शील भंग करने का इरादा) IGI हवाईअड्डे के पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ विमान नियम अधिनियम की एक धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।