नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद(Gyanvapi Mosque) के भीतर का क्षेत्र जहां शिवलिंग पाया गया है, उसे संरक्षित करने की आवश्यकता है।
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया। मामले की सुनवाई निचली अदालत में भी हुई है।
हिंदू पक्ष ने इसके संरक्षण के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर कोर्ट ने वजूखाना को सील करने का आदेश दिया था। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई हो रही है।