कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने बृहस्पतिवार को West Bengal आपराधिक जांच विभाग (CID) को झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों (3-Congress MLAs) को उनके वाहन से करीब 49 लाख रुपये नकदी बरामदगी के मद्देनजर गिरफ्तारी (Arrest) के बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि यह विशेष अदालत (Special Court) पर है कि वह ऐसे मामलों की सुनवाई करे, न कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के पास, जहां उन्हें पेश किया गया था। पीठ ने बृहस्पतिवार को ही 3-MLAs को पेश करने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार CID को सौंप दी
न्यायमूर्ति घोष ने कहा कि वह विधायकों की जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे। इन याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को ही सुनवाई होने वाली थी। हावड़ा (Howrah) की निचली अदालत में बुधवार को तीनों विधायकों को बुधवार को पेश किया गया था, जिसने उन्हें चार दिन की Police हिरासत में भेज दिया था।
Jharkhand के तीन कांग्रेस विधायकों- इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को 30 जुलाई को हावड़ा जिले के पंचला में उनके वाहन से लगभग 49 लाख रुपये नकद जब्त करने के बाद पश्चिम Bengal Police ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की जांच राज्य CID को सौंप दी गई।
तीनों विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया
SC की एक अन्य एकल पीठ ने पिछले सप्ताह तीनों विधायकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जांच को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था।