नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने Railway Tender घोटाला मामले में आरोपित और बिहार के उप मुख्यमंत्री Tejashwi Yadav को मिली जमानत को निरस्त करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने Tejashwi Yadav को सार्वजनिक रूप से भविष्य में सोच समझकर बोलने का निर्देश दिया। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ये आदेश दिया।
निरस्त करने की मांग का विरोध किया
Tejashwi Yadav आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
उन्होंने CBI की ओर से Railway Tender घोटाला मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग का विरोध किया।
सुनवाई के दौरान Tejashwi Yadav की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि Tejashwi Yadav की ओर से Press Confrence में जो बातें कही गई थीं, वो दूसरे के संदर्भ में थीं।
समय सावधानी बरतने को कहा
उन्होंने कई राजनीतिक मामलों (Political Issue) और घोटालों इत्यादि पर चर्चा की। उस दौरान Tejashwi Yadav विपक्षी दल के नेता थे।
उन्होंने कहा कि PM नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के CM थे तब उन्होंने भी ऐसे बयान दिए थे।
इस पर Court ने तेजस्वी यादव को आगे से सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हम जमानत निरस्त नहीं कर रहे हैं।
रेलवे टेंडर घोटाला मामले में मिली जमानत
CBI ने आरोप (Accused) लगाया था कि Tejashwi Yadav ने अगस्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित रूप से CBI अधिकारियों को धमकी दी। इससे केस के प्रभावित होने की आशंका है।
CBI ने तेजस्वी यादव को रेलवे टेंडर घोटाला मामले में मिली जमानत को (Bail Granted in Railway Tender Scam Case)निरस्त करने की मांग की थी।
राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया
उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने ED की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और Tejashwi Yadav को नियमित जमानत दी थी।
कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
19 जनवरी, 2019 को कोर्ट ने CBI की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी।
कोर्ट ने Lalu Yadav को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित (Accused) बनाया गया है।
ED ने जिन्हें आरोपित किया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा. लि. शामिल हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को IRTC को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।