धनबाद: आए दिन दहेज (Dowry) के लालची दहेज के लिए महिलाओं (Women) को प्रताड़ित करते हैं।
ऐसे ही दहेज के लालचियों ने 3 लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर विवाहिता (Married) पर केरोसिन तेल छिड़ककर और आग (Fire) लगाकर हत्या (Murder) कर दी थी।
इस मामले के आरोपी (Accused) निरसा निवासी पति शिव शंकर दास, मामा दुलाल कर एवं सास शांति बाला दास को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (judge) रजनीकांत पाठक की अदालत ने आज सोमवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है।
2015 में हुई थी शादी
प्राथमिकी (FIR) मृत्तका मौसमी दास के पिता कार्तिक चंद बिद की शिकायत पर बलियापुर थाने मे दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक मृत्तका मौसमी की शादी 18 नवंबर 2015 को हुई थी।
शादी (Marriage) के बाद ससुराल वाले दहेज (Dowry) के लिए मौसमी को प्रताड़ित करने लगे। फिर 28 दिसंबर 16 को पीड़िता के शरीर पर किरासन (Kerosene) तेल डालकर उसे जला दिया गया।
गंभीर अवस्था में मौसमी घर के बाथरूम (Bathroom) में पड़ी थी। आनन फानन में उसे सेंट्रल अस्पताल (Central Hospital) ले जाया गया।
वहां से बोकारो जनरल अस्पताल (BGH) भेज दिया गया, जहां 29 दिसंबर 16 को मौसमी की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन ने इस मामले में कुल 17 गवाहों का परीक्षण कराया था। मामले के आरोपियों को आज करीब 6 सालों के बाद दोषी करार किया गया।