6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में पिता को उम्रकैद

फैसला घटना के दो साल बाद आया है, दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है

News Aroma Media
2 Min Read

हरदोई: उत्तप्रदेश के हरदोई जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (6 Year Old Girl Raped) के दोषी पिता को POCSO Act कोर्ट नंबर 14 की जज विद्वान न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

फैसला घटना के दो साल बाद आया है। दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। एक गांव निवासी महिला ने नौ अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि आठ अक्टूबर को दिन में एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे।

जब वह घर वापस पहुंची तब देखा कि उसकी चार वर्षीय बेटी खून से लथपथ है। पूछने पर बच्ची ने पिता सुरेंद्र (Surendra) की गंदी हरकत की जानकारी दी।

हेमंत सोरेन ने इलाज के लिए दो को सौंपा चेक-Hemant Soren handed over check to two for treatment

पिता सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई

इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र (charge sheet) न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी।

- Advertisement -
sikkim-ad

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पिता सुरेंद्र को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।

हेमंत सोरेन ने इलाज के लिए दो को सौंपा चेक-Hemant Soren handed over check to two for treatment

पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया

अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि 2020 में पीड़िता की मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिता घर का संरक्षक होता है।

हेमंत सोरेन ने इलाज के लिए दो को सौंपा चेक-Hemant Soren handed over check to two for treatment

उसका दायित्व होता है कि वह अपने परिवार की हर संभव सुरक्षा करें। इसके बाद उसी के माध्यम से मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए घृणित कार्य (Heinous Act) किया गया है, जिसको आज दोषी मानते हुए न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

Share This Article