हरदोई: उत्तप्रदेश के हरदोई जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (6 Year Old Girl Raped) के दोषी पिता को POCSO Act कोर्ट नंबर 14 की जज विद्वान न्यायाधीश निरुपमा विक्रम ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
फैसला घटना के दो साल बाद आया है। दोषी पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। एक गांव निवासी महिला ने नौ अक्टूबर 2020 को दी तहरीर में बताया था कि आठ अक्टूबर को दिन में एक बजे उसके तीन बच्चे घर पर अकेले थे।
जब वह घर वापस पहुंची तब देखा कि उसकी चार वर्षीय बेटी खून से लथपथ है। पूछने पर बच्ची ने पिता सुरेंद्र (Surendra) की गंदी हरकत की जानकारी दी।
पिता सुरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई
इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र (charge sheet) न्यायालय में दाखिल किया था। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने दोषी पिता सुरेंद्र को उम्रकैद (Life Prison) की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह की अधिक सजा भुगतनी होगी। दोषी घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि 2020 में पीड़िता की मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिता घर का संरक्षक होता है।
उसका दायित्व होता है कि वह अपने परिवार की हर संभव सुरक्षा करें। इसके बाद उसी के माध्यम से मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए घृणित कार्य (Heinous Act) किया गया है, जिसको आज दोषी मानते हुए न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।