रामगढ़ : रामगढ़ जिले के मछुआरों (Fishermen) को अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ जोड़ा जाएगा।
इस योजना से जुड़कर मछुआरों की जिंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन आने की संभावना है। इस योजना को लेकर गुरुवार को DC माधवी मिश्रा (Madhavi Mishra) ने जिला स्तरीय समिति की बैठक की
बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर के द्वारा उपायुक्त सहित अन्य सदस्यों एवं अधिकारियों को योजना को सक्रिय करने के लिए जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सक्रिय मछुआरों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (insurance policy) का लाभ दिया जाना है।
इस योजना के तहत मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को 5 लाख का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा, वहीं आंशिक स्थाई अपंगता की स्थिति में 2,50,000 एवं 25,000 तक का अस्पताल खर्च का भुगतान किया जाएगा।
मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा
इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रति वर्ष प्रीमियम की दर 72.44 पैसे निर्धारित है। इस राशि में केंद्र का अंशदान 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंशदान 40 प्रतिशत है। इस बीमा योजना के लिए लाभुकों से कोई भी अंशदान नहीं लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरे लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्य जीवी सहयोग समिति (Fish life cooperation committee) या मत्स्य जीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हो।
जिला स्तर, प्रमंडल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग (Fisher department) से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्रों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को भी लाभ मिलेगा।