रांची: दोस्त की हत्या (Murder) करने वाले पांच दोषियों को अपर न्यायायुक्त की कोर्ट (Additional Commissioner’s Court) ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनायी है।
राजू मलार की हत्या का मामला धुर्वा थाना (Dhurva Police Station) क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस की जांच और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने उसके दोस्तों अजय कुमार, राजकुमार चौहान सिंह, अंकित लकड़ा, अकेला मलाकर और छोटू मलार को दोषी करार दिया था।
उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई, 2018 को मृतक राजू मलार सभी दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
मेला घूम कर लौटने के दौरान हुए विवाद के बाद सभी पांचों ने मिलकर राजू मलार की हत्या चाकू और दावली से मारकर कर दी थी और शव (Dead Body) को झाड़ी में फेंक दिया था। 19 जुलाई, 2018 को राजू मलार का शव धुर्वा बस डिपो के पास झाड़ी से बरामद हुआ था।
कई गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज करवाए गए
शव की पहचान होने पर राजू के पिता सुरेंद्र मलार ने पुलिस को बताया 18 जुलाई, 2018 को रात्रि साढ़े आठ बजे घर से निकला था।
राजू मलार को उनके आरोपी दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा गया था। मृतक के ब्लड सैम्पल का FSL जांच की रिपोर्ट के आधार पर सभी दोषियों तक पुलिस पहुंच पाई।
सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोष सिद्ध करने के लिए पुलिस को अदालत (Court) के समक्ष वैज्ञानिक एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े। कई गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज करवाए गए।