रांची : विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की दलबदल मामले में मंगलवार को विधानसभा न्यायाधिकरण (Assembly Tribunal) में सुनवाई हुई।
स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई सुनवाई के दौरान समरी लाल, विनोद शर्मा और सरोज सिंह की ओर से रिज्वांइडर फाइल किया गया। दोनों पक्षों की पूरी दलील सुनने के बाद इश्यू फ्रेम करना तय किया जाएगा।
न्यायाधिकरण ने प्रपोज इश्यू फ्रेम (Propose issue frame) करने के लिए अगली तिथि तक सुनवाई स्थगित कर दी है। हालांकि, मामले की अगली सुनवाई को लेकर अभी तारीख तय नहीं किया गया है।
सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह सुनवाई दसवीं अनुसूची के तहत हो रही है। दसवीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं, उन्हें अधिवक्ता अच्छी तरह समझ लें और उसी मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करें।
तीनों की याचिका की सुनवाई एक साथ की
उल्लेखनीय है कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव (Bandhu Tirkey and Pradeep Yadav) के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में तीन शिकायत किया गया है।
यह शिकायत भाजपा के महासचिव विनोद शर्मा, कांके विधायक समरी लाल और भाजपा प्रवक्ता सरोज सिंह की ओर से दर्ज किया गया है।
स्पीकर (Speaker) ने तीनों की याचिका की सुनवाई एक साथ की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखने की बात कही। दलीलें रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इश्यू फ्रेम करेंगे।