झारखंड

रांची में होली और शब ए बारात को लेकर हुड़दंगियों की नहीं खैर

रांची: रांची में होली और शब- ए- बारात (Holi and Shab-e-Barat) के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त और SSP की ओर से संयुक्त रूप से आदेश जारी किया गया है।

होली के दौरान हुड़दंगियों (Hoodlums) की खैर नहीं है। हुड़दंगियों पर पुलिस और दंडाधिकारियों को विशेष नजर रखने को कहा गया है। होली एवं शब- ए- बारात के अवसर पर विधि-व्यवस्था (Law of Order ) बनाये रखने के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सात की रात में शब-ए-बारात पर्व मनाया जायेगा

सभी प्रतिनियुक्तियां सात से आठ मार्च होली के शांति पूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी (Deputy Magistrate and Police Officer) को लगातार भ्रमणशील रहकर सभी गतिविधियो पर नज़र रखने और विधि व्यवस्था बनाये रखने का आदेश दिया गया है।

सात की रात में शब-ए-बारात पर्व (Shab-e-Barat Festival) मनाया जायेगा। इस पर्व में रात्रि के वक्त कब्रिस्तानों में नियाज फातिहा किया जाता है। होली पर्व और शब-ए- बरात पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने का निदेश दिया गया है।

आठ मार्च को होली पर्व के अवसर पर हुड़दंगियों, आपसी झगड़ों तथा नशापान कर गाड़ी – मोटर साईकिल चलाने वालों पर कड़ी निगरानी संबंधित थाना प्रभारी – यातायात पुलिस पदाधिकारी को रखने का निर्देश दिया गया है। खासकर महिलाओं के साथ इस दौरान किसी तरह की अभद्रता की घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये।

सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई

रांची के दस थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी, और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी थानों एवं ओपी क्षेत्र में गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने वाले साम्प्रदायिक तत्वों (Communal Elements) पर भी कड़ी निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक टोला- मुहल्लों पर विशेष निगरानी रखे जाने का निर्देश दिया गया है।

संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पदाधिकारी तथा सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। होली पर्व को देखते हुए सहायक आयुक्त, उत्पाद रांची को जिला के सभी शराब दुकानों को आठ मार्च को बंद रखने का निदेश दिया गया है। इस अवधि में शराब बेचने वालों के विरुद्ध गहन छापेमारी पर रोक लगाने की सभी प्रभावी कार्रवाई अपने स्तर से करने का निर्देश दिया गया है।

साइबर सेल को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का निर्देश

अग्निशमन पदाधिकारी, रांची को एक-एक अग्निशमन दस्ता (Fire Brigade) संबंधित पदाधिकारियों के साथ सात मार्च के पूर्वाह्न से पिस्का मोड़, बुटी मोड़, धुर्वा बस स्टैंड सहित मुख्य चौक चौराहों एवं जहां होलिका दहन (Holika Dahan) का आयोजन हो वहा अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

सभी DSP को अपने-अपने क्षेत्रों में धर्म विरोधी गतिविधियों सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, सोशल मीडिया द्वारा शेयर किए जाने वाले संवाद, गीत इत्यादि पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है।

साथ ही उक्त आलोक में आवांछित तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर सेल (Cyber Cell) को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

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