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Income Tax Department को सही जानकारी नहीं देने पर भरना पड़ सकता है 200 प्रतिशत जुर्माना, विभाग की पूरी जानकारी लेकर भरे ITR

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नई दिल्ली: आयकर विभाग (Income Tax Department ) सही जानकारी नहीं देने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

यदि फाॅर्म 16 के आधार पर सही जानकारी नहीं दिए जाने की स्थिति में ऐसे लोगों पर 200 % जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बता दें कि हाल ही में इस साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच 1.97 करोड़ से अधिक टैक्‍सपेयरों (Taxpayers) के खाते में 1.14 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है।

वहीं कई टैक्‍सपेयर्स (Taxpayers) ऐसे हैं, जिनके खाते में अभी रिफंड नहीं पहुंचा है। इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं।

आयकर रिटर्न व फार्म 16 में सभी जानकारी एक सी हों

फॉर्म 16 में कटौती की राशि और दायर आयकर रिटर्न में सही जानकारी नहीं होने पर करदाता आयकर विभाग से Notice प्राप्त कर सकते हैं।

ऐसे में टैक्‍सपेयर्स को यह नहीं पता होता है कि इस पर क्‍या किया जाए या क्‍या करना चाहिए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इनकम Tax विभाग के नोटिस का जवाब नहीं देने पर टैक्‍सपेयर्स पर 200 % का जुर्माना लगाया जा सकता है।

टैक्‍स एंड कंस्‍लटिंग फर्म AKM Global के टैक्‍स मार्केट हेड येशु सहगल ने कहा कि आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से जारी किया गया नोटिस एक रिमाइंडर होता है।

अगर आपकी पूरी जानकारियां करेक्‍ट हैं तो टैक्‍सपेयर्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर loging इन करना चाहिए और नोटिक जारी होने के 15 दिनों के भीतर नोटिस पर रिस्‍पांस करना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि करदाताओं को कटौती का सबूत अपने पास रखना चाहिए, ताकि किसी तरह की असुविधा न हो।

यदि करदाता किसी भी गलत दावे या चूक पर आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस पर 15 दिनों के भीतर कारण या कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से उसपर 200 फीसदी का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही आयकर रिटर्न (Income Tax Return) को भी संशोधित करना होगा।

ऐसे में अगर आपको भी ऐसा कोई नोटिस जारी होता है तो आयकर विभाग से संपर्क कर इन समस्‍या को जल्‍द से जल्‍द दूर किया जाना चाहिए।

यहां जांच कर सकते हैं अपनी स्थिति

आयकर (IT) विभाग करदाताओं को ITR दाखिल करके कर के किसी भी अतिरिक्त भुगतान का दावा करने की अनुमति देता है।

योग्य करदाता ई-फाइलिंग वेबसाइट- incometaxindiaefiling.gov.in या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की ई-गवर्नेंस वेबसाइट-tin.tin.nsdl.com के माध्यम से Online टैक्स रिफंड की स्‍टेटस की जांच कर सकते हैं।

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