धनबाद : धनबाद की अदालत ने केयर विजन चिटफंड (Care Vision chit fund) मामले में अरुप चटर्जी (Arup Chatterjee) व गोविंदपुर थाना कांड मामले में मैनेजर राय की जमानत अर्जी (Bail Application) सुनवाई के बाद जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
रांची स्थित इलेक्ट्रानिक मीडिया कंपनी न्यूज 11 (News 11) के मालिक अरूप चटर्जी फिलहाल धनबाद जेल में बंद हैं।
गुरुवार 21 जुलाई को जमानत याचिका पर CJM कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता शाहनवाज ने पक्ष रखा। इधर, सरकारी वकील विकास कुमार ने जमानत का विरोध किया। एक अन्य मामले में बंगाल पुलिस ने भी अरूप चटर्जी का प्रोडक्शन वारंट (Production Warrant) देने की अपील की है।
19 जुलाई को अरूप चटर्जी को एक अन्य मामले में हाईकोर्ट से मिली थी जमानत
गौरतलब है कि विगत 19 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से धनबाद के कोयला व्यवसायी राकेश ओझा से रंगदारी मांगने के मामले में जमानत (Bail) मिलने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर गबन के एक पुराने मामले में अरूप चटर्जी को रिमांड की मांग की।
उसके आधार पर अदालत ने अरूप चटर्जी को पेश करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के आलोक में जेल प्रशासन ने उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में लेकर जेल भेज दिया।
अरूप चटर्जी के खिलाफ पुटकी थाने में दर्ज हुई थी धनबाद की दूसरी शिकायत
मिली जानकारी के मुताबिक, लोयाबाद के रहने वाले मनोज पंडित की शिकायत पर केयर ग्रुप ऑफ कंपनी (Care Group Of Company) के डायरेक्टर अरूप चटर्जी और राकेश सिन्हा के विरुद्ध पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 दर्ज की गई थी। FIR के अनुसार, कंपनी ने लुभावने स्कीम का प्रलोभन देकर कंपनी में रुपया जमा करने का प्रचार किया और लोगों का रुपया कंपनी में जमा कराने लगा। मनोज भी कंपनी इसी कंपनी का एजेंट था।
उसने कंपनी के प्रलोभन में आकर कई लोगों का पैसा कंपनी में जमा कराया। जब काफी रुपया जमा हो गया तो कंपनी पैसा लौटाने में आना-कानी करने लगी और बैंक मोड़ स्थित ऑफिस को बंद कर भाग गई।
मनोज ने आरोप लगाया था कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक (MD) ने लोगों से करीब 9 लाख रुपये गबन करने के उद्देश्य से जमा कराया और कंपनी बंद कर फरार हो गए। जब ग्राहक अपना पैसा वापस लेने के लिए मनोज को परेशान करने लगे तो उसने यह मामला थाना में दर्ज कराया।