रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस आनंद सेन ने गुरुवार को पिपरवार (Chatra) के युवक मो. सलमान को गोली मारने के मामले में आरोप तय कर दिया है।
CBI की विशेष अदालत ने मामले के आरोपित तीन सब इंस्पेक्टर समेत नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है।
इन आरोपितों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश रचने, Arms Act मामले को लेकर आरोप गठित किया गया है। मामले में अब गवाहों को समन किया जा रहा है।
सलमान को उसके घर में 22 जून, 2017 को गोली मार दी गई थी
आरोपितों में पिपरवार थाना के तत्कालीन प्रभारी बिनोद कुमार सिंह, सब-इंस्पेक्टर प्रेम कुमार मिश्रा, सुखदेव प्रसाद यादव, कॉन्सटेबल सुबोध कुमार मेहता, अशोक कुमार सिंह, जयराम, आर्म्स गार्ड रवि राम, चालक संतोष कुमार एवं जितेन सोरेन शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि सलमान को उसके घर में 22 जून, 2017 को गोली मार दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद Court ने संज्ञान लेते हुए 21 अगस्त, 2018 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
CBI की दिल्ली शाखा ने कांड संख्या आरसी 1/2019 दर्ज की थी। CBI ने मामले में जांच पूरी करते हुए 28 दिसंबर 2019 को नौ आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।