झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने अनुसंधानकर्ता को हाजिर होने का दिया निर्देश

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सोमवार को जमशेदपुर जिला बार Association में हुई गड़बड़ी मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने मामले में अनुसंधानकर्ता (IO) को अगली सुनवाई 19 जून में केस Diary के साथ सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मौखिक तौर कहा कि FIR दर्ज होने के बाद अबतक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार (Rajiv Kumar) ने पैरवी की।

हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि मामले में FIR दर्ज हो चुका है। इस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता (Advocate) द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि FIR होने के बावजूद अभी तक जांच नहीं हो रही है।

पूर्व की सुनवाई मामले में राज्य के DGP की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र (High Court Affidavit) दाखिल किया गया था। इसमें बताया गया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अब आगे की जांच की जा रही है।

इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई

कोर्ट को यह भी बताया गया था कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) ने जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन में हुई गड़बड़ी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जमशेदपुर SSP को पत्र लिखा गया था।

कोर्ट ने मामले में गृह सचिव, DGP , जमशेदपुर SSP को प्रतिवादी बनाया था। राजेश जायसवाल (Rajesh Jaiswal) की ओर से इस मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई है।

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