झारखंड हाई कोर्ट ने उम्र सीमा में छूट की मांग वाली याचिका की खारिज

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: पीयूष कुमार ने उम्र सीमा में छूट (Age Relaxation) की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी जिसे आज झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने खारिज कर दिया।

High Court के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया है। सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया।

JSSC के द्वारा निकाला गया था विज्ञापन

पीयूष कुमार ने रिट याचिका दाखिल कर अदालत से यह गुहार लगाई थी कि उम्र सीमा में छूट दी जाए, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

JSSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि JSSC के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। जिसके बाद पीयूष कुमार के द्वारा यह याचिका दाखिल की गई थी।

Share This Article