रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को असिस्टेंट इंजीनियर (Assistant Engineer) नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट (Court) ने याचिका की अगली सुनवाई के लिए आठ जून की तारीख मुकर्रर की है।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर (Rajesh Shankar) की कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि रिजर्व कोटे के छात्रों के लिए 32 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है।
प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा
नियम के मुताबिक 1355 अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए लेकिन सिर्फ 1056 अभ्यर्थियों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो नियम संगत नहीं है। कई अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग मार्क्स (Qualifying Marks) लाने के बाद भी इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया है।
प्रार्थियों की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने पक्ष रखा। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस कुमार (Prince Kumar) ने पक्ष रखा।