रांची : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर (Rajesh Shankar) की अदालत में सोमवार को राजधानी के कांके में स्लॉटर हाउस का संचालन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग को 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
बार-बार अदालत में जवाब दाखिल नहीं किये जाने को लेकर अदालत ने फटकार भी लगायी है। कोर्ट ने दोनों ही विभागों को जुर्माने की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष (Advocates Welfare Fund) में जमा कराने को कहा है।
कोर्ट ने निगम से जानकारी मांगी है। साथ ही अवैध बूचड़खानों को लगाम लगाने का भी निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी।
राज्य सरकार से मांगा गया था जवाब
उल्लेखनीय है कि नियम के अनुसार, राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था।
साथ ही शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया गया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करेंगे। नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाखिल की गई।
इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन सरकार ने दो वर्षों में कोई भी जवाब दाख़िल नहीं किया। यह देख अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए सरकार (Government) के दो विभागों के खिलाफ जुर्माना लगाया है।