रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को देवघर सिविल कोर्ट में हुई गोलीकांड पर स्वतः सज्ञान लिया है।
देवघर के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के पत्र को आधार बनाते हुए अदालत ने संज्ञान को जनहित याचिका में तब्दील किया है।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने देवघर सिविल कोर्ट का सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश भी दिया है।
मामले में मुख्य न्यायाधीश डॉ रविरंजन (Dr. Raviranjan) ने सुरक्षा मामले में गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि सूबे में सुरक्षा व्यवस्था लचर है।
पेशी के दौरान मृतक के साथ सुरक्षाबल भी थे मौजूद
रोज़ हो रही है हत्याएं, हथौड़े से मासूमों की हत्या मामले का भी ज़िक्र, राज्य सरकार (State government) क़ानून व्यवस्था लागू करने में विफल है। अदालत इस मामले पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि गत शनिवार को देवघर के सिविल कोर्ट में पेशी के लिए आये युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक को तीन गोली मारी गयी थी।
गोली युवक के सिर और छाती में लगी है। मृतक की पहचान अमित कुमार सिंह के रूप में हुई थी, जो पटना का रहने वाला था।
वह किसी मामले में कोर्ट (Court) में पेश होने आया था। पेशी के दौरान मृतक के साथ सुरक्षाबल भी मौजूद थे लेकिन अपराधियों ने कोर्ट परिसर में घटना को अंजाम दिया।