रांची: झारखंड में नक्सलियों और अपराधियों (Naxalites and criminals) को हथियार और गोली की आपूर्ति करने के आरोपित ऋषि कुमार की जमानत याचिका NIA के विशेष न्यायाधीश MK Verma की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी है।
आरोपित पटना के सलीमपुर थाना क्षेत्र के बेनीपुर कर रहने वाला है। Rishi Kumar फिलहाल जेल में बंद है। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हटिया में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था ऋषि कुमार
उल्लेखनीय है कि आरोपित ऋषि कुमार की गिरफ्तारी 17 नवंबर 2021 को हुई थी। ऋषि कुमार पूर्व में हटिया में ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था।
इसी दौरान वह सरायकेला और चाईबासा (Seraikela and Chaibasa) में सड़क निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार संजय सिंह के संपर्क में आया। ऋषि कुमार ने ठेकेदार से बैंक एकाउंट और नकद रुपये लेकर कई खेप में गोली उपलब्ध कराई थी।