रांची: राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 13 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) और सभी जिलों के Civil Court में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा।
इस लोक अदालत में Electricity उपभोक्ताओं के मुकदमों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाना है।
उपभोक्ताओं के बिजली आपूर्ति से संबंधित मीटर, Connection सहित अन्य कोई भी लंबित मामला आपसी सहमति से निपटाया जाएगा।
मुकदमों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहता है
उर्जा विकास निगम विधि शाखा द्वारा जारी सूचना में आम और खास से अपील (Appeal) की गई है कि निगम के अनुषंगी कंपनियों से संबंधित मुकदमों का कोई पक्षकार यादि अपने मुकदमों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत (Public Court) में कराना चाहता है तो वह अविलंब अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय (Court Practice) के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क करे। उपभोक्ता विचार-विमर्श कर अपने मुकदमों का निपटारा सुलह के आधार पर करा सकते हैं।