Homeझारखंडपूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने किया कोर्ट में सरेंडर, जानें क्या है...

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने किया कोर्ट में सरेंडर, जानें क्या है मामला

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रांची: शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की (Former Minister Bandhu Tirkey) को कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरेंडर करना पड़ा।

हालांकि एमपी/एमएलए की स्पेशल कोर्ट के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बेल दे दिया गया।

दरअसल बंधु तिर्की के खिलाफ 21 मई 2018 को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। यह कांड अंदर आ अंचलाधिकारी छवि वाला 12 के द्वारा दर्ज किया गया था।

कोर्ट के द्वारा दो निजी मुचलके पर बंधु तिर्की को जमानत दी गई

तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghubar Das) और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो (Sudesh Mahto) के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था।

वर्ष 2018 में अनगड़ा प्रखंड के एक स्कूल के मैदान में झाविमो की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बंधु तिर्की ने अपने भाषण में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़िया और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नाभि में तीर मारने वाली बात कही थी।

जिसका मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के निर्देश के अनुसार बंधु तिर्की ने सरेंडर कर जमानत दाखिल की। इसके बाद कोर्ट के द्वारा दो निजी मुचलके पर बंधु तिर्की को जमानत दी गई।

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