झारखंड

मांडर विधानसभा उप चुनाव : 30 से होगा नामांकन, 9 जून तक नाम ले सकेंगे वापस

सात जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी

रांची: चुनाव आयोग ने 23 जून को होने वाली मांडर विधानसभा (Mander Assembly) क्षेत्र उप चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी अधिसूचना 30 मई को जारी होगी।

इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी, जो छह जून तक चलेगा। सात जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नौ जून को नामांकन वापस लिया जा सकता है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हीरा लाल मंडल ने शनिवार को बताया कि 23 जून को सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराए जाएंगे, जबकि 26 जून को मतगणना का काम होगा।

उप चुनाव की प्रशासनिक तैयारी को लेकर 30 मई को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने अपने कार्यालय में एआरओ और आरओ की बैठक बुलाई है।

इस बैठक में पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। चुनाव के लिए 429 मतदान केंद्र बनाये गये हैं, जहां 3,54,877 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना पूरी होने तक मांडर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगा।

उल्लेखनीय है आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची की सीबीआई अदालत द्वारा विधायक बंधु तिर्की को तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। इसके बाद मांडर विधानसभा सीट खाली हो गया था।

दिलचस्प होगा चुनाव

23 जून को होने वाला मांडर विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस सीट को फिर से पाने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की की प्रतिष्ठा दांव पर होगी।

न्यायालय आदेश पर सदस्यता गंवाने वाले बंधु तिर्की अपने परिवार के सदस्य को चुनाव मैदान में उतारने के प्रयास में हैं। बीजेपी इस सीट को 2019 के चुनाव में गंवाने के बाद फिर से वापस लाने की जुगत में है।

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