रांची: अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने बहन के प्रेमी की हत्या करने के दोषी दो भाइयों दुर्गा गोप और शंकर गोप को उम्रकैद की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने दोनों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन रजक ने पैरवी की। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किये गये।
इस मामले में दोनों भाइयों को 31 मार्च को अदालत ने दोषी करार दिया था। घटना 19 जुलाई, 2018 की है। लापुंग के बारीडीह में घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से ही दोनों अभियुक्त जेल में है।
घटनास्थल पर वीरेंद्र गोप की मौत हो गयी
लापुंग के बारीडीह निवासी वीरेंद्र गोप दोनों अभियुक्त की बहन से प्यार करता था। दोनों अभियुक्तों ने बातचीत करने के बहाने उसे बुलाया और लाठी-डंडा से उस पर हमला कर दिया।
इससे घटनास्थल पर वीरेंद्र गोप की मौत हो गयी। इस संबंध में वीरेंद्र गोप के परिजन ने लापुंग थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसी आधार पर दोनों को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।