गुमला में बच्ची के साथ छेड़खानी के आरोपी को पांच साल की सजा

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

गुमला: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अंजनी अनुज की अदालत ने एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ छेडछाड़ (Molestation) के आरोपी डुमरी सरनाटोली निवासी शिव कुम्हार को दोषी करार देते हुए उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई है।

आरोपी शिव को धारा 354 ए व पोस्को एक्ट (POSCO Act) के तहत पांच साल की सजा व 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी की।

डुमरी थाना में छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज कराई थी

मामला चार दिसंबर 2015 का है। उस दिन पीड़िता बच्ची व उसकी छोटी बहन गांव के खलिहान में खेल रही थी।

इसी दौरान आरोपी वहां शराब के नशे में आया और उसकी बड़ी बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा।

इसका विरोध करने पर आरोपी  ने जान से मारने की धमकी दी। डुमरी थाना में छेड़खानी की प्राथमिकी दर्ज (FIR registered ) कराई थी।

Share This Article